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शहर के ऐतिहासिक भवनों का हो सकेगा अब जीर्णोद्धार

Fri, 01 Jul 2016 11:42 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Fri, 01 Jul 2016 11:42 AM IST
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himachal govt amendment act for renovating buildings in shimla

शिमला शहर में बनने वालों मकानों में तिरछी छत को अनिवार्य कर दिया गया है। छत पर लाल या हरा रंग होना जरूरी होगा। शहर के दर्जनों हेरिटेज भवनों के  जीर्णोद्धार के लिए भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। मकान बनाने के दौरान तीन मीटर रास्ता पैदल चलने वाले लोगों को छोड़ना होगा।

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साडा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अगर अपने मकान में व्यवसायिक गतिविधियां करनी हाेंगी तो इसके लिए उन्हें पहले नगर निगम आयुक्त से मंजूरी लेनी होगी। उसी के बाद वह अपना काम शुरू कर पाएंगे। प्रदेश सरकार ने शिमला वीरवार को द इनटेरिम डेवलेपमेंट  प्लान ऑफ शिमला प्लानिंग एरिया का संशोधन किया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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शिमला शहर में अब हर कमरे की हाइट 2.75 मीटर और अधिकतम 3.30 मीटर ही रखनी होगी। छत पर 45 डिग्री का स्लोप जरूरी है। पार्किंग के लिए भवन में जगह देनी होगी। ओपन पार्किंग होने के बाद भी अपने भवन में पार्किंग देनी होगी।
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शिमला शहर में भवन मालिकों को कुछ छूट के साथ कड़े नियम भी कर दिए गए हैं। हेरिटेज भवनों से अब तक किसी भी तरह की छेड़छाड़ की इजाजत नहीं दी गई थे लेकिन अब एक्ट में बदलाव के बाद हेरिटेज भवनों की मरम्मत हो सकती है।

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