फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   himachal excise policy: liquor vends auction in himachal pradesh

नई आबकारी नीति: खुली बोली, टेंडर और पर्ची डालकर बेचे जाएंगे नवीनीकरण न होने वाले शराब ठेके

Thu, 24 Mar 2022 10:25 AM IST
अरविन्द ठाकुर अनिमेष कौशल, अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अनिमेष कौशल, अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Thu, 24 Mar 2022 10:25 AM IST
सार

एल50बी लाइसेंस धारक के परिसर में अगर अवैध शराब मिली तो पहली बार 20 हजार रुपये, दूसरी बार 35 हजार रुपये और तीसरी बार 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

विज्ञापन
himachal excise policy: liquor vends auction in himachal pradesh
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में जिन शराब ठेकों का नवीनीकरण 26 मार्च तक नहीं होगा, उन्हें खुली बोली, टेंडर और पर्ची डालकर बेचा जाएगा। प्रदेश में शराब ठेकों का नवीनीकरण 24 से 26 मार्च तक होगा। कर एवं आबकारी विभाग ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। इन तीन दिनों में सुबह दस से शाम पांच बजे तक जिला आयुक्त कर एवं आबकारी विभाग में नवीनीकरण की प्रक्रिया चलेगी। 26 मार्च तक रिन्यू नहीं होने पर शराब ठेके को 25 अप्रैल तक पुराने ठेकेदार को ही दिया जाएगा। पुराने ठेकेदार ने अगर ठेके को लेने से इंकार किया तो 25 अप्रैल तक किसी अन्य ठेकेदार को ठेका सौंपा जाएगा। 25 अप्रैल के बाद के लिए व्यवस्था बनाने को अन्य विकल्पों पर विभागीय अधिकारी काम शुरू करेंगे। 

विज्ञापन


राज्य मंत्रिमंडल की ओर से बीते दिनों मंजूर की गई प्रदेश की नई आबकारी नीति को अधिसूचित कर दिया गया है। इसके तहत अवैध शराब की पकड़ के लिए ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली को शुरू करते हुए विभाग ने शराब की सप्लाई को सिर्फ जीपीएस युक्त वाहनों में ही करने के निर्देश दिए हैं। शराब फैक्ट्री से लेकर ठेके तक शराब की सप्लाई इन्हीं वाहनों में करना अनिवार्य किया गया है।
विज्ञापन


शराब बनाने वाले कंपनियों को हर बोतल पर होलोग्राम लगाने को कहा गया है। इसको स्कैन कर पता चल जाएगा कि शराब कहां बनी है। इसके अलावा शराब ठेकों और फैक्ट्रियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों का कम से कम सात दिन का बैक अप भी रखने को कहा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


लाइसेंस धारक के पास अवैध शराब मिली तो लगेगा जुर्माना
एल50बी लाइसेंस धारक के परिसर में अगर अवैध शराब मिली तो पहली बार 20 हजार रुपये, दूसरी बार 35 हजार रुपये और तीसरी बार 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। चौथी बार भी उसी लाइसेंस धारक के पास अवैध शराब मिलने पर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।


बिना लाइसेंस शराब परोसने पर लगेगा एक लाख जुर्माना
बिना लाइसेंस बैंक्वेट हाल, मैरिज पैलेस, धर्मशाला, पार्टी लॉन में शराब परोसने पर कर एवं आबकारी विभाग जुर्माना लगाएगा। इन स्थानों पर होने वाले समारोह के दौरान बिना लाइसेंस पहली बार शराब परोसते हुए पकड़े जाने पर संबंधित भवन के मालिक पर 50 हजार रुपये, दूसरी बार 75 हजार रुपये और तीसरी बार एक लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed