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Himachal Employees Arrears: कर्मचारियों के अब मजे-मजे! राज्य सरकार ने सीलिंग हटाई, एकमुश्त होगा भुगतान

Sun, 04 Aug 2024 03:21 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Sun, 04 Aug 2024 03:21 PM IST
सार

राज्य सरकार ने न्यायालय के आदेशों के बाद कर्मचारियों के एरियर की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। राज्य में 2012 की तत्कालीन सरकार ने भुगतान को लेकर सीलिंग लागू की थी। इसे अब सरकार ने वापस लिया है।

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Himachal Employees Arrears State government has removed the ceiling
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोर्ट के आदेश वाले मामलों में वेतन से संबंधी या अन्य एरियर का भुगतान करने के दिशा-निर्देश तय किए हैं। राज्य सरकार ने न्यायालय के आदेशों के बाद कर्मचारियों के एरियर की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके अनुसार बकाया राशि के लिए चरणबद्ध भुगतान योजना की रूपरेखा तैयार की गई है।

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भुगतान को लेकर तत्कालीन सरकार ने लागू की थी सीलिंग 
राज्य में 2012 को तत्कालीन सरकार ने भुगतान को लेकर सीलिंग लागू की थी। इसे अब सरकार ने वापस लिया है। जनवरी 2012 में जारी किए गए आदेशों में वित्त विभाग ने एरियर के भुगतान के लिए सीलिंग लगा दी थी। हाईकोर्ट ने मामले भुगतान के मामले सामने आने के बाद एरियर देने के आदेश जारी किए थे। सरकार ने फिर एरियर देने के लिए सीलिंग लगाई थी, क्योंकि एकमुश्त पैसा देना कठिन हो रहा था।
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एक लाख तक का एरियर किस्तों में देने का प्रावधान था
वित्त विभाग की सीलिंग के अनुसार 50 हजार से कम एरियर का भुगतान तो एकमुश्त करने को कहा गया था। वहीं, एक लाख तक का एरियर किस्तों में देने का प्रावधान था। वित्त विभाग ने एक लाख तक के एरियर को तीन किस्तों में दिया जाना तय किया था। इसके अलावा एरियर की रकम एक लाख से ज्यादा होने पर पांच किस्त में देने की व्यवस्था थी। 
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भुगतान सिर्फ उन मामलों में ही एकमुश्त होगा, जिनके लिए कोर्ट के आदेश हैं
वित्त विभाग के अनुसार एकमुश्त भुगतान से राज्य सरकार के खजाने पर बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार के खजाने पर एकदम अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसके लिए सीलिंग जरूरी है। बाद में कई मामले अदालत में गए। अदालत से एकमुश्त भुगतान के आदेश आए थे। अदालत से निरंतर आए आदेशों के बाद अब राज्य सरकार ने कहा है कि भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। ध्यान रहे कि उक्त भुगतान सिर्फ उन मामलों में ही एकमुश्त होगा, जिनके लिए कोर्ट के आदेश हैं। प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार ने सभी विभागों, संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को मौजूदा दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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