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शिमला: मतदान केंद्र बदलने पर अतिरिक्त चुनाव अधिकारी हिमाचल हाईकोर्ट में तलब
Fri, 28 Oct 2022 06:46 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 28 Oct 2022 06:46 PM IST
सार
प्रदेश हाईकोर्ट ने नालागढ़ में मतदान केंद्र बदलने पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने अतिरिक्त चुनाव अधिकारी नालागढ़ को 31 अक्तूबर के लिए तलब किया है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नालागढ़ में मतदान केंद्र बदलने पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने अतिरिक्त चुनाव अधिकारी नालागढ़ को 31 अक्तूबर के लिए तलब किया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किए। स्थानीय निवासी चेत राम ने 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर मतदान केंद्र बनाए जाने को चुनौती दी है। आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत बधालग के वार्ड नंबर चार के लिए तय किया गया केंद्र भारतीय चुनाव आयोग के नियमों के विपरीत है।
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पंचायत में कुल सात वार्ड में से सिर्फ वार्ड नंबर चार के लिए ही 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर केंद्र बनाया गया है, जबकि सभी वार्डों के लिए दो किलोमीटर के दायरे में यह सुविधा दी गई है। अदालत को बताया गया कि इस वार्ड के लिए दो किलोमीटर के दायरे में ही पर्याप्त जगह है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और प्राथमिक स्कूल बधालग में वार्ड नंबर चार के मतदाताओं से मतदान करवाया जा सकता है। इस वार्ड में कुल 161 मतदाता हैं, जिन्हें 12 किलोमीटर दूर मतदान केंद्र बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि इस वार्ड के लिए बधालग स्कूल में ही मतदान केंद्र बनाए जाने के आदेश दिए जाएं।
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