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अभिभावकों को राहत, शिक्षा बोर्ड ने निजी स्कूलों को दिए आदेश

Tue, 10 May 2016 12:10 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, धर्मशाला
ब्यूरो/अमर उजाला, धर्मशाला Updated Tue, 10 May 2016 12:10 AM IST
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himachal education board imposed ban on commercial acivities in private schools
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूल अब विद्यार्थियों को कॉपी, पेंसिल, वर्दी और जूते नहीं बेच सकेंगे। बोर्ड प्रबंधन ने निजी स्कूलों में जारी व्यावसायिक गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगा दी है। सोमवार को बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों को एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। अभिभावकों की शिकायतें मिलने के बाद बोर्ड ने यह फैसला लिया है।

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आदेशों की अवहेलना करने वाले स्कूल प्रबंधनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रति भी चेताया गया है। बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की गठित कमेटी निजी स्कूलों में इसका निरीक्षण करेगी। निरीक्षण में यदि कोई स्कूल कॉमर्शियल एक्टीविटी करते पाया गया तो उसकी संबद्घता रद्द कर दी जाएगी।

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आदेश नहीं माने तो रद्द होगी संबद्घता

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बोर्ड के सचिव डॉ. विशाल शर्मा ने बताया कि कामर्शियल एक्टिविटी बंद नहीं हुई तो स्कूल की संबद्घता रद्द कर दी जाएगी।

शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को स्कूलों को जारी एडवाइजरी में कहा है कि स्कूलों में स्टेशनरी सहित अन्य सामान बच्चों को नहीं बेचे जा सकेंगे। निजी स्कूलों को एडवाइजरी जारी कर कामर्शियल एक्टिविटी करने पर पाबंदी लगा दी गई है। शिक्षा बोर्ड को अभिभावकों से शिकायतें मिली थी कि निजी स्कूल प्रबंधन बच्चों के दाखिले के बाद अभिभावकों को स्कूल में ही पुस्तकें सहित स्टेशनरी, वर्दी और अन्य सामान बेच रहे हैं। मनमाने दामों पर सामान बेचा जाता है।

कुछ अभिभावकों ने शिक्षा बोर्ड को निजी स्कूलों में चल रही कामर्शियल एक्टिविटी के संबंध में शिकायत भी सौंपी थी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. विशाल शर्मा ने बताया कि निजी स्कूल प्रबंधकों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अगर निजी स्कूलों में कामर्शियल एक्टिविटी बंद नहीं हुई तो संबद्घता रद्द कर दी जाएगी।

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