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हिमाचल: करुणामूलक नौकरी के खारिज मामलों पर फिर से होगा विचार, 31 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन

Thu, 02 Jul 2026 01:35 PM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 02 Jul 2026 01:35 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने आर्थिक आधार पर पहले खारिज किए गए अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को एकमुश्त राहत देते हुए दोबारा आवेदन का अवसर दिया है। पात्र आश्रित 31 दिसंबर 2026 तक संबंधित विभागाध्यक्ष को आवेदन कर सकेंगे। विभाग एक माह के भीतर मामलों का निस्तारण करेगा। पात्र पाए जाने पर मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही नियुक्ति दी जाएगी। पढ़ें पूरी खबर...

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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (फाइल फोटो)। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने करुणामूलक आधार पर नौकरी का इंतजार कर रहे परिवारों को राहत दी है। सरकार ने उन मामलों पर दोबारा विचार करने का फैसला किया है, जिन्हें पहले केवल आय सीमा के आधार पर खारिज कर दिया गया था। इस संबंध में वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार, आवेदकों को 31 दिसंबर तक संबंधित विभागाध्यक्ष के पास नए सिरे से आवेदन करना होगा। आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर विभाग को उस पर निर्णय लेना अनिवार्य होगा।

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तय समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रदेश में ऐसे करीब 800 मामले हैं, जो आय सीमा के आधार पर रिजेक्ट हुए थे। इस विशेष राहत के तहत राज्य सरकार ने सीधी भर्ती कोटे के पदों में 5 फीसदी की अधिकतम सीमा में ढील दी है। क्लास-थ्री पदों जॉब ट्रेनी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए नियुक्तियां कार्मिक विभाग के भर्ती निदेशालय के माध्यम से होंगी। वहीं, क्लास फोर और एमटीडब्ल्यू पदों को सरकार की कॉमन एमटीडब्ल्यू नीति के तहत भरा जाएगा। जांच के बाद यदि कोई आवेदक पात्र पाया जाता है, तो नियुक्तिपत्र जारी करने से पहले मुख्यमंत्री की मंजूरी अनिवार्य होगी।
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पहले यह थी व्यवस्था
पूर्व में करुणामूलक नौकरियों के लिए अधिकतम आय सीमा ढाई लाख रुपये रखी गई थी। इसमें प्रति सदस्य 62,500 रुपये आय का प्रावधान रखा था। इस फॉर्मूले के आधार पर 2 या 3 सदस्यों वाले परिवारों में प्रति व्यक्ति आय कम तय होती थी। जबकि उनकी वास्तविक पारिवारिक पेंशन के कारण सदस्यों की आय से ज्यादा हो जाती थी। अब प्रति व्यक्ति वाला फॉर्मूला बंद कर दिया गया है और आय सीमा ढाई से तीन लाख रुपये कर दी है।
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