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VVPAT में गलत वोट दर्शाया तो दोबारा कर सकेंगे मतदान
रितेश गुलेरिया/अमर उजाला, बिलासपुर
Updated Sat, 14 Oct 2017 01:50 PM IST
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हिमाचल के सभी मतदान केंद्र में वीवीपैट मशीनें लगाई जा रही हैं। ईवीएम में सही प्रत्याशी के नाम का बटन दबाने के बावजूद अगर वीवीपैट में गलत वोट दर्शाया पाया गया तो वोटर इसकी शिकायत चुनाव अधिकारियों से कर सकते हैं। चुनाव अधिकारी जांच के बाद दोबारा वोट डलवाएगा।
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अगर मतदाता की शिकायत झूठी निकली तो उसे छह माह की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के ईवीएम पर सवाल उठाने के बाद अब चुनाव आयोग ने विवाद से बचने के लिए सूबे के विधानसभा चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट मशीन की व्यवस्था की है।
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इस मशीन में सात सेकेंड तक वोटर को पर्ची नजर आएगी जिससे वह जान सकेगा कि उसका वोट सही प्रत्याशी को डला है या नहीं। यदि कोई गड़बड़ी होती है तो मतदाता इसकी शिकायत मौके पर ही अधिकारियों से कर सकता है। अधिकारी तुरंत मतदान प्रक्रिया को रोक कर मामले की जांच करेगा। अगर मतदाता की शिकायत सही निकली तो उसका दोबारा वोट डलवाया जाएगा।
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इसके बाद उक्त अफसर उच्च अधिकारियों को एक मतदाता के दो वोट डालने की सूचना भेजेंगे। मतगणना के दौरान गलती से डला हुआ एक वोट रद्द कर दिया जाएगा। अगर मतदाता की शिकायत झूठी पाई गई तो उसके खिलाफ भादंसं की धारा 177 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें 6 महीने की सजा का प्रावधान है।
झूठी शिकायत करने वाले व्यक्ति से एक हजार रुपये जुर्माना भी वसूला जाएगा। जिला चुनाव अधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में किसी भी गड़बड़ी की संभावना नहीं है।
किसी को लगता है कि जिस प्रत्याशी को वोट दिया है और वह उसे नहीं पड़ा है तो मतदाता इसकी शिकायत तुरंत कर सकता है। इसके बाद मौके पर जांच की जाएगी। अगर जांच में शिकायत झूठी पाई गई तो कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।