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उच्च शिक्षा निदेशालय: कोरोना से माता-पिता गंवाने वाले निजी स्कूलों के बच्चों की फीस होगी माफ
Fri, 01 Oct 2021 05:46 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Fri, 01 Oct 2021 05:46 PM IST
सार
उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि अगस्त में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए हैं।
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उच्च शिक्षा निदेशालय
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण माता-पिता गंवाने वाले निजी स्कूलों के बच्चों की फीस माफ होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और निजी स्कूलों प्रिंसिपलों को लिखित निर्देश जारी किए हैं। मार्च 2020 के बाद से अभी तक प्रदेश में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले चार बच्चों ने माता-पिता दोनों और 280 बच्चों के एक अभिभावक की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है।
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उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि अगस्त में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए हैं। दो-तीन दिन के भीतर इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाते हुए निदेशालय को रिपोर्ट देने को भी कहा गया है।
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