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पत्नी की हत्या के आरोपी जमानत याचिका खारिज, जानें पूरा मामला
Wed, 12 Jun 2019 07:15 PM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 12 Jun 2019 07:15 PM IST
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प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल की एक पंचायत की विवाहिता के मौत मामले में आरोपी पति चार नवंबर 2018 से न्यायिक हिरासत में है।
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न्यायाधीश अनूप चिटकारा ने आरोपी अशोक की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी अदालत के विवेकानुसार जमानत पर रिहा होने का हक नहीं रखता। मामले के अनुसार पीड़िता ज्योति की शादी छह साल पहले गाहर में हुई थी।
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आरोप हैं कि पति शराब के नशे में धुत होकर पत्नी के साथ मारपीट करता था। मायके से दहेज लाने के लिए प्रताड़ित किया जाता था। इससे तंग आकर वह अपने मायके आ गई और वहां बच्ची को जन्म दिया। समझौता होने पर वह अपने ससुराल आ गई।
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यहां जानिए पूरा मामला
आरोप हैं कि 12 नवंबर 2018 को शाम करीब 9 बजे पति नशे में आया और रसोई घर में पति पत्नी में झगड़ा हो गया। मरने से पहले विवाहिता ने बयान में कहा कि बच्ची का दूध गर्म करने के लिए किचन में गई।
इसी दौरान गैस स्टोव जलाया तो गैस लीक होने की वजह से आग भड़क गई। चीखने चिल्लाने पर उसके पति ने उसका बचाव किया। मृतका ने अपने बयान में यह भी कहा कि उसे किसी ने नहीं जलाया।
लेकिन मृतका के पिता ने पुलिस स्टेशन सरकाघाट में आरोपी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और हत्या का मामला दर्ज करवाया। जांच के दौरान फ ोरेंसिक जांच में किचन से बरामद एक प्लास्टिक की बोतल और मृतका के अधजले कपड़ों पर मिट्टी का तेल पाया गया।
कोर्ट ने मृतका के बयान और जांच के दौरान पाए गए तथ्यों में विरोधाभास पाते हुए कहा कि संभवत: पीड़िता अपने पति को बचाना चाहती थी। इसलिए उसने पुलिस में ऐसा बयान दिया।
इसी दौरान गैस स्टोव जलाया तो गैस लीक होने की वजह से आग भड़क गई। चीखने चिल्लाने पर उसके पति ने उसका बचाव किया। मृतका ने अपने बयान में यह भी कहा कि उसे किसी ने नहीं जलाया।
लेकिन मृतका के पिता ने पुलिस स्टेशन सरकाघाट में आरोपी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और हत्या का मामला दर्ज करवाया। जांच के दौरान फ ोरेंसिक जांच में किचन से बरामद एक प्लास्टिक की बोतल और मृतका के अधजले कपड़ों पर मिट्टी का तेल पाया गया।
कोर्ट ने मृतका के बयान और जांच के दौरान पाए गए तथ्यों में विरोधाभास पाते हुए कहा कि संभवत: पीड़िता अपने पति को बचाना चाहती थी। इसलिए उसने पुलिस में ऐसा बयान दिया।