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सर्किट हाउस में दिल्ली के मेहमानों को ठहराने पर हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार से मांगी रिपोर्ट
Fri, 17 Jul 2020 09:38 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 17 Jul 2020 09:38 PM IST
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हाईकोर्ट हिमाचल
शिमला शहर के चौड़ा मैदान स्थित सर्किट हाउस में दिल्ली से आए मेहमानों को ठहराने संबंधित मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने अधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर की ओर से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान उपरोक्त जवाब तलब किया। याचिका के अनुसार प्रदेश सरकार ने कोविड-19 कोरोना योद्धा ाईजीएमसी व दीनदयाल उपाध्याय शिमला के डॉक्टरों के लिए सर्किट हाउस में ठहरने की व्यवस्था की है। प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से बाहर से आए मेहमानों को भी इन गेस्ट हाउस में रहने की इजाजत दे दी है।
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याचिकाकर्ता के अनुसार 16 जुलाई को दिल्ली का एक परिवार सर्किट हाउस चौड़ा मैदान में रहने आया था, उनमें एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। याचिका के माध्यम से प्रार्थी ने कोर्ट से आग्रह किया है कि बाहरी मेहमानों को सर्किट हाउस में किन परिस्थितियों पर ठहराया गया, उसकी जिला जज की ओर से न्यायिक जांच करवाई जाए। प्रदेश सरकार को उपयुक्त आदेश देने के लिए भी गुहार लगाई जिसके तहत सर्किट हाउस व रेस्ट हाउस का दुरुपयोग न किया जाए। मामले पर सुनवाई 23 जुलाई को होगी।
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