हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: केलांग और पांगी में पंचायती राज संस्थाओं को भंग करने की अधिसूचना पर रोक
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 01 Jul 2026 05:40 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने लाहौल-स्पीति जिले के केलांग और चंबा के पांगी उपमंडल में पंचायती राज संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से भंग करने की राज्य सरकार की 24 जून की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी है।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
- फोटो : अमर उजाला