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आयकर केस में सीएम वीरभद्र को मिली राहत

Fri, 19 Dec 2014 07:18 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Fri, 19 Dec 2014 07:18 PM IST
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High Court has quashed  State income tax investigation send to Chandigarh.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के सदस्यों को बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स से संबंधित मामलों को जांच के लिए चंडीगढ़ भेजने के इनकम टैक्स कमिश्नर शिमला के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।

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अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रतिवादी चाहे तो दोबारा कानून सम्मत नोटिस जारी कर सकता है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी इनकम टैक्स महकमे से इस मामले से जुड़ा तमाम रिकॉर्ड देखने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
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इस मामले को जांच के लिए चंडीगढ़ भेजने के आदेश को मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि चूंकि पूरा मामला यहीं से जुड़ा है लिहाजा भी यहीं होनी चाहिए।
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कानून सम्मत सारे सवाल प्रतिवादी के समक्ष उठा सकते हैं

High Court has quashed  State income tax investigation send to Chandigarh.

अदालत ने प्रार्थी को छूट दी है कि वे कानून सम्मत सारे सवाल प्रतिवादी के समक्ष उठा सकते हैं।  इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स विभाग ने आपत्ति उठाई थी कि विभाग की ओर से पारित आदेश में वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित इनकम टैक्स के मामलों को जांच के लिए शिमला से चंडीगढ़ भेजने के कमिश्नर शिमला के आदेशों की अनुपालना कर दी गई है।

इसलिए प्रार्थियों की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया जाए। अदालत ने विभाग की इस आपत्ति को खारिज करते हुए कहा था कि प्रार्थी ने विभाग के आदेश को असंवैधानिक बताया है जिसे याचिका में दिए तथ्यों के आधार पर तथा याचिका को मेरिट पर सुनवाई के बिना नहीं सुलझाया जा सकता।

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