फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   high court directions to himachal govt over encroachments on the property of wakf board.

वक्फ संपत्तियों से हटाओ कब्जाधारी: हाईकोर्ट

Thu, 07 Jan 2016 12:47 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 07 Jan 2016 12:47 PM IST
विज्ञापन
high court directions to himachal govt over encroachments on the property of wakf board.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड अतिक्रमण मामले में प्रदेश सरकार सहित वक्फ बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह कानून के अनुसार वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जाधारियों को हटाए।

विज्ञापन


प्रदेश सरकार और वक्फ बोर्ड ने कोर्ट को बताया था कि वक्फ कि संपत्तियों पर 400 से अधिक अवैध कब्जे सामने आये हैं।

इनमें शिमला सर्कल में 207, सोलन में 13, ऊना में 53 और धर्मशाला सर्कल में 129 मामले सामने आये हैं। रिपोर्ट के अनुसार 150 से अधिक कब्जे कब्रिस्तानों में पाए गए।
विज्ञापन


इनमें शिक्षा विभाग के भवन और खेल मैदान, अस्पताल, मंदिर, दुकानें और रिहायशी मकानों का निर्माण हुआ है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि अवैध कब्जाधारियों के मामले किसी न्यायालय में चल रहे हैं तो सभी पार्टियां उन्हीं अदालतों में अपना पक्ष रखे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed