फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   high court directions to himachal govt and mc shimla to remove encroachments from national highways

राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाए सरकार: हाईकोर्ट

Sun, 20 Mar 2016 09:07 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sun, 20 Mar 2016 09:07 AM IST
विज्ञापन
high court directions to himachal govt and mc shimla to remove encroachments from national highways
प्रदेश उच्च न्यायालय ने 19 अप्रैल तक ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और नगर निगम शिमला को आदेश दिए हैं कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी अतिक्रमण तुरंत प्रभाव से हटाएं और 19 अप्रैल तक अपनी ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। चीफ  जस्टिस मंसूर अहमद मीर और जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका में उपरोक्त आदेश पारित किए।

विज्ञापन


सरकार ने इस मामले में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें बड़ोग क्षेत्र और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी अवैध कब्जाधारियों का ब्योरा दिया गया है। कोर्ट ने सभी अवैध कब्जों को तुरंत प्रभाव से हटाने और 19 अप्रैल तक अनुपालना रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश पारित किए।
विज्ञापन


कोर्ट मित्र ने अदालत के संज्ञान में लाया कि नगर निगम शिमला कि स्टेटस के अनुसार कुछ हॉकर अवैध और अनधिकृत रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग कर रहे हैं। कोर्ट ने नगर निगम शिमला को भी निगम कानून के मुताबिक इस तरह के अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। अब मामले पर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed