फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Hearing on two major cases againest MP anurag thakur.

सांसद अनुराग ठाकुर पर दो मामलों में आरोप तय, मिली जमानत

Sun, 08 Nov 2015 02:12 PM IST
Updated Sun, 08 Nov 2015 02:12 PM IST
विज्ञापन
Hearing on two major cases againest MP anurag thakur.

सीजेएम कोर्ट धर्मशाला ने शनिवार को हमीरपुर से सांसद एवं बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर पर विजिलेंस थाने में नारेबाजी और क्रिकेट स्टेडियम में अतिक्रमण मामलों में आरोप तय कर दिए हैं। दोनों मामलों में अनुराग ठाकुर को पांच हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। नारेबाजी मामले में पूर्व मंत्री समेत 7 अन्य के खिलाफ भी आरोप दायर किए गए।

विज्ञापन


कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 फरवरी को तय की है। विजिलेंस थाना धर्मशाला में हुई नारेबाजी मामले की सुनवाई सीजेएम धर्मशाला बीरेंद्र ठाकुर की कोर्ट में हुई। इस मामले में अन्य आरोपियों में पूर्व मंत्री प्रवीण शर्मा, भाजपा नेता वीरेंद्र कंवर, एचपीसीए प्रवक्ता संजय शर्मा, हिमांशु मिश्रा, नरेंद्र अत्री और विश्व चक्षु पर भी आरोप तय किए गए हैं।
विज्ञापन

अनुराग को मिली जमानत, 21 को सुनवाई

Hearing on two major cases againest MP anurag thakur.

एक आरोपी विशाल मरवाह अदालत में उपस्थित नहीं हो पाए। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि विशाल मरवाह अपने बेटे की बीमारी के कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए।

वहीं, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के लिए सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा करने के मामले में भी अनुराग ठाकुर और एचपीसीए के पदाधिकारी विशाल मरवाह पर आरोप तय किए गए। इसमें भी बेल बांड भरवाकर अनुराग ठाकुर को जमानत दी गई। इस मामले की सुनवाई 21 नवंबर को होगी।

यह है पहला मामला
24 अक्तूबर, 2013 को विजिलेंस थाना धर्मशाला में एचपीसीए को सोसाइटी से कंपनी बनाने के मामले में पूछताछ के लिए अनुराग ठाकुर को बुलाया गया था। आरोप है कि विजिलेंस थाना धर्मशाला में अनुराग ठाकुर समर्थकों सहित नारेबाजी करते हुए पहुंच गए थे।

सरकारी जमीन कब्जाने का भी है आरोप

Hearing on two major cases againest MP anurag thakur.

नारेबाजी से जुड़े इस मामले में विजिलेंस ने इसकी शिकायत धर्मशाला थाने में की थी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद पेटी चालान पेश किया था। इसके बाद अनुराग समेत आठ लोगों को समन जारी किए गए थे।

ये है दूसरा मामला

धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के लिए सरकारी भूमि पर कब्जा करने के आरोप में एचपीसीए के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और पदाधिकारी विशाल मरवाह के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। 8 अप्रैल 2014 को धर्मशाला पुलिस ने 57/14 नंबर के तहत यह एफआईआर दर्ज की थी।

आरोप है कि धर्मशाला स्टेडियम के लिए एचपीसीए को जितनी जमीन प्रदेश सरकार ने लीज पर दी थी, उससे 2303 वर्ग मीटर ज्यादा पर कब्जा किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed