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बिना एक्सप्लोसिव मैगजीन लाइसेंस के नहीं मिलेगा बारूद

Sun, 22 May 2016 11:12 AM IST
बिंदर ठाकुर /अमर उजाला, गोहर (मंडी)
बिंदर ठाकुर /अमर उजाला, गोहर (मंडी) Updated Sun, 22 May 2016 11:12 AM IST
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gunpowder will be supplied on proof of explosive magazine license
एक्सप्लोसिव मैगजीन लाइसेंस के बिना ठेकेदारों को बारूद का डेटोनेटर और जलाटिन जारी नहीं किया जाएगा।

सूबे में नाबार्ड और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कों का निर्माण भविष्य में रुक सकता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय एवं निदेशक खनन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के सभी लोनिवि कार्यालयों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि एक्सप्लोसिव मैगजीन लाइसेंस के बिना ठेकेदारों को बारूद का डेटोनेटर और जलाटिन जारी नहीं किया जाएगा।

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सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार को तभी बारूद जारी होगा अगर उसके पास स्पेशल एक्सप्लोसिव वैन, एक्सप्लोसिव मैगजीन लाइसेंस और लाइसेंस होल्डर ब्लास्टर मैन उपलब्ध होगा। केंद्रीय पर्यावरण एवं खनन मंत्रालय ने बीते 16 मई से लोनिवि के तहत जारी होने वाले बारूद पर सख्ती कर दी है। देश में पकड़े जा रहे संदिग्ध आतंकवादियों के पास मिल रहे डेटोनेटर और जिलेटिन के बाद मंत्रालय ने लोनिवि पर सख्ती बढ़ा दी है।
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मंत्रालय ने लोनिवि को यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि मैगजीन के लिए तीन पास बनाने अनिवार्य होंगे। इसमें पहला मैगजीन की डिमांड का दूसरा रेट कांट्रेक्ट कंपनी से मंगवाने का और तीसरा लोनिवि के स्टोर में पहुंचाने के बाद बाहर ले जाने का। इसमें लोनिवि के स्टोर से बाहर ले जाने का पास सबसे कठोर बनाया गया है।
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जिसमें शाट मैन (लाइसेंस होल्डर ब्लास्टर मैन) को एक दिन में एक ही पेटी जारी की जाएगी। ऐसे में एक ही पेटी से एक दिन में मात्र 25 ब्लास्ट किए जा सकते हैं। मंत्रालय ने यह भी निर्देश जारी किए हैं कि बारूद स्टोर से निकालने, एक्सप्लोसिव वैन नंबर, ब्लास्टर का लाइसेंस नंबर और एक दिन में बचे मैगजीन की पूरी डिटेल मंत्रालय को आन लाइन देनी होगी।

प्रदेश में नाबार्ड और पीजीएमएसवाई के तहत सड़क निर्माण के लिए ठेकेदारों को मैगजीन की जरूरत होगी है। मैगजीन की औपचारिकताएं करना छोटे ठेकेदारों के लिए असंभव कार्य है। ए और बी क्लास के ठेकेदारों के लिए भी इसकी औपचारिकताएं पूरी


करना गले की फांस बन गया है साथ में लोनिवि भी मुश्किल में फंस गया है। लोनिवि के गोहर स्थित अधिशासी अभियंता नंद लाल चौहान ने केंद्रीय मंत्रालय से ऐसे निर्देश वाला पत्र मिलने की पुष्टि की है।

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