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गुड़िया मामला : आरोपी आशीष की जमानत पर सुनवाई टली, दिए ये आदेश
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Tue, 22 Aug 2017 07:22 PM IST
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प्रदेश हाईकोर्ट में गुड़िया मर्डर केस में आरोपी आशीष चौहान की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। आरोपी की जमानत पर सुनवाई के लिए मामला न्यायाधीश सीबी बारोवालिया के समक्ष लगा था।
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उन्होंने इस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग करते हुए कहा कि इस मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल के आदेशानुसार किसी अन्य बेंच के समक्ष लगाया जाए।
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कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता आशीष चौहान और अन्य आरोपियों पर लगे आरोपों से जुड़ा एक अन्य मामला हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष जनहित याचिका के माध्यम से लंबित है। अभी इस मामले में जांच चल रही है।
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इसके बाद न्यायाधीश बारोवालिया ने खुद को इस मामले से अलग करते हुए इस मामले को किसी अन्य बेंच के समक्ष लगाने के आदेश पारित किए। प्रार्थी के अनुसार 22 जुलाई को सीबीआई ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 302, 34, 120 बी और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत शंका के आधार पर मामला दर्ज किया है।
प्रार्थी के अनुसार इस मामले में जांच पूरी कर ली गई है और वह न्यायिक हिरासत में है। उसका कहना है कि उसे जेल में रखने का किसी को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि यह उसकी स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा।