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दिवाली पर दो घंटे, क्रिसमस और नए साल पर 35 मिनट चला सकेंगे ग्रीन पटाखे
Sun, 31 Oct 2021 01:40 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sun, 31 Oct 2021 01:40 AM IST
सार
दीपावली नजदीक आने के साथ ही वायु और ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने आतिशबाजी को लेकर समयसारिणी जारी कर दी है। आदेश के अनुसार दिवाली पर दो घंटे ही पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी।
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आतिशबाजी(फाइल)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
रोशनी का पर्व दीपावली नजदीक आने के साथ ही वायु और ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने आतिशबाजी को लेकर समयसारिणी जारी कर दी है। आदेश के अनुसार दिवाली पर दो घंटे ही पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा 19 नवंबर को गुरु पर्व पर सुबह 4 से 5 और रात 9 से 10 बजे के बीच आतिशबाजी की जा सकेगी। क्रिसमस पर 25 दिसंबर की रात और नए साल पर 31 दिसंबर की रात 11:55 से 12:30 बजे के बीच ही पटाखे चलाए जा सकेंगे।
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इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलाने की अनुमति होगी। फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी ई कॉमर्स वेबसाइटों को किसी भी तरह के पटाखों के ऑनलाइन ऑर्डर नहीं लेंगी। विभागीय सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर प्रधान सचिव गृह, सचिव शिक्षा, पुलिस महानिदेशक, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सभी डीसी व एसपी को हर हाल में आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
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