फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   govt of himachal pradesh framed new conditions under distillery rules.

शराब में अब नहीं हो सकेगी मिलावट

Sat, 29 Aug 2015 08:54 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sat, 29 Aug 2015 08:54 PM IST
विज्ञापन
govt of himachal pradesh framed new conditions under distillery rules.

अब हिमाचल प्रदेश में बोतलबंद शराब में मिलावट नहीं हो सकेगी। राज्य सरकार ने हर तरह की शराब की बोतलों में सीलयुक्त कोर्क लगाने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए राज्य सरकार ने डिस्टिलरी नियमों में संशोधन किया है। यह संशोधन कई शराब निर्माता उद्योगों और उपभोक्ताओं की मांग पर किया गया है। अभी तक नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसकी अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी गई है।

विज्ञापन


नई व्यवस्था के तहत अब इन सभी बोतलों को वित्तायुक्त पिल्फर प्रूफ सील, ग्वाला कैप, पालीलेमिनेट कैप्सूल के साथ प्लास्टिक टॉप स्टॉपर कोर्क के साथ सील किया जा सकेगा। पर इन्हें इस तरह से लगाना होगा कि ये बिना काटे हटाई नहीं जा सकें। विभिन्न प्रकार की बोतलों में ये सील एक ही रंग की लगानी होगी। इनका स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। इस पर शराब निर्माता का नाम कट आउट लेटरिंग में लिखा होना चाहिए।
विज्ञापन


इसके अलावा देसी शराब के ऊपर लगी सील मेें एचपी एक्साइज भी लिखा होना चाहिए। कैप्सूल से अभिप्राय एल्युमिनियम, ग्वाला कैप और अच्छी गुणवत्ता के पालीलेमिनेट कैप्सूल से होगा। राज्य आबकारी एवं कराधान आयुक्त जेसी चौहान की ओर से जारी यह अधिसूचना शनिवार को राजपत्र में छपने के बाद प्रदेश भर में लागू हो गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed