इस उम्र के युवाओं को मिलेगा औद्योगिक भत्ता, अधिसूचना जारी
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हिमाचल में लगे उद्योगों में कार्यरत हिमाचली कामगारों को 1000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार इन उद्योगों में 15 हजार रुपये से कम वेतन पाने वाले 36 साल से कम उम्र के युवाओं को यह लाभ देगी।
सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अलावा विकलांग कामगारों को 1500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। यह लाभ दो साल तक मिलता रहेगा। यह फायदा केवल उन्हीं हिमाचलियों को मिलेगा, जो अधिसूचना जारी होने के बाद नियुक्त होंगे, जबकि पहले के भर्ती कामगारों को नहीं दिया जाएगा।
हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने यह भत्ता देने का निर्णय लिया था। सरकार ने अब इस योजना की अधिसूचना भी जारी कर दी है। राज्य में स्थापित उद्योगोें में नौकरी पाने वाले हिमाचल के स्थायी निवासियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
राज्य से बाहर के कामगारों के लिए यह योजना लागू नहीं है। इसकी अधिसूचना प्रधान सचिव श्रम एवं रोजगार की ओर से जारी की गई है। इस भत्ते को औद्योगिक भत्ता नाम दिया गया है।
औद्योगिक भत्ते का लाभ पाने के लिए लाभार्थी का नाम हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है। रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज न होने पर यह भत्ता नहीं मिलेगा।
प्रदेश में कौशल विकास भत्ता योजना पहले से ही चल रही है। इसी से मिलती-जुलती यह नई योजना अधिसूचित की गई है। माना जा रहा है कि इसका लाभ आने वाले समय में हजारों युवाओं को मिलेगा।