दलितों के उत्पीड़न पर अब सरकार देगी 7.50 लाख तक हर्जाना
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हिमाचल सरकार ने एससी-एसटी वर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रताड़ना पर दी जाने वाली राहत राशि को 50 फीसदी बढ़ा दिया है। अब अगर इस वर्ग के लोगों को कोई जाति के आधार पर प्रताड़ित करता है, तो प्रदेश सरकार उसे 60 के बजाय 90 हजार रुपये राहत राशि देगी। इस वर्ग के लोगों के पेयजल स्रोत को गंदा करने पर 2.50 लाख के बजाय 3.75 लाख रुपये दिए जाएंगे। आरोपी के खिलाफ सजा और जुर्माना कोर्ट अलग से तय करेगा।
प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में संशोधन के अनुरूप नियमों में बदलाव किया है। इसके चलते वर्ष 2012 में जारी अधिसूचना में बदलाव कर उसे नए सिरे से जारी किया है। राहत राशि लेने के लिए पीड़ित व्यक्ति को पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवानी होगी। 25 प्रतिशत राहत राशि एफआईआर दर्ज होने पर जबकि शेष राशि आरोप साबित होने पर कोर्ट से मामले को लेकर अंतिम आदेश जारी होने पर मिलेगी। जिला प्रशासन इस राशि का भुगतान करेगा। पुराने आदेशों में संशोधन कर अत्याचार के मामलों में राहत राशि की गाइडलाइन जारी की गई है।
टूटे मकान को बनाकर देगी सरकार
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मकान को तोड़ा जाता है या जलाया जाता है तो सरकार उसी स्थान पर मकान का निर्माण करके पीड़ित को देगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर ने बताया कि 60 हजार से लेकर 7.50 लाख तक राहत राशि देने का प्रावधान है। जिला प्रशासन राशि जारी करेगा। साल 2012 के आदेशों में संशोधन के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है।
जानबूझ कर लोगों में जलील करने पर अब मिलेंगे 90 हजार
अपराध====================अब राहत राशि====राहत राशि पहले
1. जबरन अखाद्य पदार्थ खिलाना===90 हजार=======60 हजार
2. चोट पहुंचाना, अपमानित करना==90 हजार=======60 हजार
3. सम्मान के खिलाफ काम करना==90 हजार=======60 हजार
4. खेती काटना, भूमि पर कब्जा====90 हजार======60 हजार
5. भीख या बंधुआ मजदूरी कराना===90 हजार======60 हजार
6. भूमि से बेदखल, संपत्ति में हस्तक्षेप==90 हजार====60 हजार
7. मतदान से रोकना या मजबूर करना==75 हजार====50 हजार
8. झूठे आरोप लगा कर फंसाना======90 हजार=====60 हजार
9. सरकारी कर्मी को झूठी जानकारी देना==90 हजार===60 हजार
10. जानबूझ कर लोगों में जलील करना===90 हजार====60 हजार
हत्या करने पर 7.50 लाख
11. महिला की शील भंग को बल प्रयोग===1.80 लाख==1.20 लाख
12. बलपूर्वक यौन शोषण करना========1.80 लाख==1.20 लाख
13. पेय जल स्रोतों का गंदा करना======3.75 लाख==2.50 लाख
14. सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोकना==3.75 लाख==2.50 लाख
15. मकान छोड़ने पर मजबूर करना======90 हजार====60 हजार
16. इस वर्ग के सदस्य की हत्या करना===7.50 लाख===5 लाख