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‘मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना’ में सरकार ने किया बदलाव, किया ये प्रावधान
Thu, 05 Sep 2019 06:17 PM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 05 Sep 2019 06:17 PM IST
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर
- फोटो : अमर उजाला
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‘मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना’ में हिमाचल सरकार के कृषि विभाग की ओर से इस कार्य के लिए 27 दक्ष सेवा प्रदाता कंपनियां सूचीबद्ध की गई हैं। लाभार्थी अपनी स्वेच्छानुसार किसी भी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं।
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यह जानकारी प्रधान सचिव कृषि ओेंकार शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की ओर से गठित समिति के निरीक्षण के बाद ही इस योजना के तहत किसानों को सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
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उन्होंने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आने को कहा है। प्रधान सचिव कृषि ओंकार चंद शर्मा ने बताया कि हिमाचल सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए ‘मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना’ में बदलाव किया है।
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अब इस योजना में सोलर फेंसिंग के अलावा कांटेदार बाड़ लगाने का भी प्रावधान किया है। यह कदम किसानों की मांग और सुझावों को देखते हुए उठाया गया है।
बेसहारा पशुओं, जंगली-जानवरों और बंदरों से फसल को बचाने के लिए शुरू की गई खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत अब कांटेदार तार, चैनललिंक बाड़बंदी के लिए 50 प्रतिशत उपदान देने का प्रावधान किया गया है और 70 प्रतिशत उपदान कंपोजिट बाड़बंदी के लिए किया गया है।
इस वर्ष इस योजना पर 35 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना में किसानों को पहले ही सौर ऊर्जा बाड़बंदी के लिए 80 प्रतिशत व समूह में खेतों की बाड़बंदी करने के लिए 85 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है।