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बिना कंपोजिट फीस हिमाचल में प्रवेश पर लगेगा पांच गुना जुर्माना
Thu, 20 Aug 2020 10:41 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 20 Aug 2020 10:41 AM IST
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परिवहन विभाग
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हिमाचल में अब बिना कंपोजिट फीस जमा करवाए बाहरी राज्यों की डीलक्स बसें और अन्य व्यावसायिक वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अगर कोई वाहन चालक बिना फीस दिए ही प्रदेश की सीमा में प्रवेश करता हुआ पाया जाता है तो उनसे पांच गुना जुर्माना वसूला जाएगा। नियमों में कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है।
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परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 13 से 32 सीटर डीलक्स बस चालकों से प्रतिदिन 2500 रुपये, 32 और इससे अधिक सीट वाली डीलक्स बसों से 3500 रुपये, आरामदायक वातानुकूलित वॉल्वो बसों के चालकों से प्रतिदिन पांच हजार रुपये फीस वसूली जाएगी। इसी तरह 4 से 6 सवारियों वाले छोटे वाहन चालकों से 200 रुपये, 7 से 8 सीट पर 300 रुपये, 9 से 12 सीट वाले वाहन चालकों से 500 रुपये प्रतिदिन वसूले जाएंगे। प्रदेश सरकार की ओर से इसके लिए सुझाव मांगे गए हैं।
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