Shimla News: पत्नी के नाम पर आटा चक्की चलाने वाले निरीक्षक पर एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 06 Jan 2024 06:09 PM IST
सार
धोखाधड़ी के लिए आईपीसी की धारा 420 और ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन निकालने के लिए हिमाचल प्रदेश विशिष्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 33 के तहत दर्ज प्राथमिकी की जांच एसआईयू सतर्कता ब्यूरो शिमला द्वारा की जा रही है।
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एफआईआर(सांकेतिक )
- फोटो : सोशल मीडिया