{"_id":"5d6cf95b8ebc3e018309fd6f","slug":"eight-thousand-imposed-on-hrtc-for-taking-two-rupee-more-from-bus-fare","type":"story","status":"publish","title_hn":"किराये में दो रुपये अतिरिक्त वसूलने पर एचआरटीसी को आठ हजार हर्जाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
किराये में दो रुपये अतिरिक्त वसूलने पर एचआरटीसी को आठ हजार हर्जाना
Tue, 03 Sep 2019 05:00 AM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 03 Sep 2019 05:00 AM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हिमाचल पथ परिवहन निगम के बस परिचालक को यात्री से दो रुपये अतिरिक्त वसूलना महंगा पड़ गया। जिला कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष भुवनेश अवस्थी, सदस्य कंचन बाला और अधिवक्ता सुशील शर्मा ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए एचआरटीसी को अतिरिक्त किराया राशि को 9 फीसदी ब्याज समेत लौटाने और आठ हजार रुपये बतौर हर्जाना देने का फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
गांव बढेड़ा, सब तहसील कांगू उपमंडल नादौन जिला हमीरपुर निवासी जमना दास अग्निहोत्री ने इस मामले की शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम हमीरपुर में की थी। अग्निहोत्री ने शिकायत में कहा था कि 22 जून 2018 को वह झनियारी से कांगू वाया रंगस के लिए चलने वाली एचआरटीसी हमीरपुर डिपो की बस में सवार हुआ। इस दौरान बस परिचालक ने उसे 13 किलोमीटर के लिए 21 रुपये वाला टिकट थमा दिया।
विज्ञापन
यात्री ने विरोध करते हुए कहा कि सफर की कुल दूरी 12 किमी है, जिसका किराया 19 रुपये बनता है। लेकिन कंडक्टर ने कहा कि जो इलेक्ट्रिानिक टिकट मशीन में दर्ज है, उसी के मुताबिक किराया वसूला जाएगा। इसके बाद 2 जुलाई 2018 शिकायकर्ता अपनी पत्नी और दोहती के साथ दोबारा निगम की बस में सवार हुआ।
विज्ञापन
इस दौरान यात्री से पांच रुपये अतिरिक्त वसूले गए। 2 अगस्त 2018 को तीसरी बार अतिरिक्त किराया के रूप में कुल 10 रुपये वसूले गए। जमना दास अग्निहोत्री ने क्षेत्रीय प्रबंधक एचआरटीसी हमीरपुर के खिलाफ इस मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर दी। जिस पर उपभोक्ता फोरम ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है।