हिमाचल में ई-वे बिल हुआ लागू, 37 आबकारी बैरियर होंगे बंद
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हिमाचल में अंतरराज्यीय ई-वे बिल लागू हो गया है। अब कारोबारियों के सामान से लदे ट्रकों को आबकारी विभाग के बैरियरों पर टैक्स जमा कराने का झंझट नहीं रहेगा। कारोबारी जिस जगह सामान खरीदेंगे, वहीं पर ही 50 हजार या इससे अधिक के सामान पर ऑनलाइन टैक्स कट जाएगा। यह व्यवस्था जीएसटी में की गई है।
अंतरराज्यीय ई-वे बिल लागू होने से प्रदेश के 37 आबकारी बैरियर भी बंद हो जाएंगे। व्यापारियों को प्रदेश के भीतर कहीं भी सामान ले जाने पर बैरियरों पर टैक्स नहीं कटाना पड़ेगा। उधर, आबकारी विभाग ने अपने 37 बैरियर बंद करने की तैयारी कर ली है। यहां पर तैनात स्टाफ को विभाग अन्य जगह समायोजित करने जा रहा है।
प्रदेश से बाहर सामान ले जाने के लिए ई-वे बिल 1 अप्रैल को लागू हो गया है। अब प्रदेश के अंदर भी यह सुविधा शुरू हो गई है। इससे प्रदेश के छोटे-बड़े लाखों कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
ये है अंतरराज्यीय ई-वे बिल
आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव जेसी शर्मा ने कहा कि बैरियरों पर ड्यूटी दे रहे आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों को तीन-चार दिन के भीतर नई तैनाती दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि फलों और सब्जियों पर सीजीसीआर (एडिशनल गुड्स टैक्स और सर्टेन गुड्स कैरिड वाई रोड) खत्म करने की घोषणा हुई थी। इसकी जल्द अधिसूचना जारी करने वाले हैं।
अंतरराज्यीय ई-वे बिल देश भर में एक जून से लागू किया गया। इसमें प्रदेश के भीतर 50 हजार से अधिक कीमत का सामान ले जाने के लिए अब आबकारी बैरियर पर टैक्स नहीं देना होगा। यह टैक्स सामान खरीदते समय ही कट जाएगा। हालांकि, आबकारी विभाग के उड़नदस्ते औचक निरीक्षण करते रहेंगे।