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एक्ट में होगा प्रावधान: शादी, समारोहों में बिना लाइसेंस नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन

Fri, 25 Mar 2022 11:38 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 25 Mar 2022 11:38 AM IST
सार

गुरुवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय की ओर से ड्रोन प्रशिक्षण करने वालों को प्रमाणपत्र दिए जाते हैं। एक सप्ताह का यह प्रशिक्षण होता है। 

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Drones will not be able to fly without license in marriages, ceremonies, provision will be in the Act
तकनीकी शिक्षा और जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

तकनीकी शिक्षा और जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बिना लाइसेंस के कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा। इसको लेकर सरकार जल्द ही एक्ट में प्रावधान करेगी। शादी सहित अन्य समारोहों में आजकल ड्रोन का इस्तेमाल व्यापक स्तर पर हो रहा है। इसको लेकर सरकार ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। गुरुवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय की ओर से ड्रोन प्रशिक्षण करने वालों को प्रमाणपत्र दिए जाते हैं।

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एक सप्ताह का यह प्रशिक्षण होता है। जिला कांगड़ा की शाहपुर आईटीआई में प्रदेश का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। जल्द प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। आईटीआई, पालीटेक्निक कॉलेजों और निजी संस्थानों में भी प्रशिक्षण देने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वनों में आगजनी की घटनाएं रोकने और सेब बहुल क्षेत्रों में ड्रोन से छिड़काव किया जा सकेगा।

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