हिमाचल: सीधी भर्ती में दिव्यांग व्यक्तियों को मिलेगा चार फीसदी आरक्षण, सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी
प्रदेश में अब सभी श्रेणियों के कर्मचारियों और अधिकारियों की सीधी भर्ती में दिव्यांग व्यक्तियों को चार फीसदी आरक्षण मिलेगा। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को 31 दिसंबर तक पद भरने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
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हिमाचल प्रदेश में अब सभी श्रेणियों के कर्मचारियों और अधिकारियों की सीधी भर्ती में दिव्यांग व्यक्तियों को चार फीसदी आरक्षण मिलेगा। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को 31 दिसंबर तक पद भरने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पहली, 26वीं, 51वीं और 76वीं रिक्ति दिव्यांग कोटे से भरना अनिवार्य किया गया है। सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों पर राज्य सरकार की सेवाओं में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को 4 फीसदी आरक्षण प्रदान किया है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है।
इसमें स्पष्ट किया है कि वर्गवार अलग-अलग 100 बिंदु रिक्ति आधारित आरक्षण रोस्टर बनाए रखना होगा। समूह-ए, बी, सी और डी वर्ग की सीधी भर्ती इसी तरीके से होगी। 100 अंकों की रिक्ति आधारित रोस्टर के अनुसार पहली, 26वीं 51वीं और 76वीं रिक्ति को बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों से भरा जाना आवश्यक रहेगा। 31 दिसंबर तक बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणी से रिक्तियों/पदों को भरने के लिए वित्त विभाग और कैबिनेट की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। ऐसे में प्रशासनिक विभागों को इस बाबत मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है।