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Shimla: अपहरण कर पीड़ित से दुष्कर्म के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Mon, 08 May 2023 05:13 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Mon, 08 May 2023 05:13 PM IST
सार

21 अक्तूबर 2022 को आरोपी ने पीड़ित के साथ शादी की और जबरदस्ती दुष्कर्म किया। अदालत ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन पर पाया कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

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District court Shimla reject anticipatory bail to rape accused
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जिला अदालत शिमला ने पीड़ित से दुष्कर्म के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पानीपत निवासी सुरेंद्र को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विशेष न्यायाधीश पोक्सो शिमला ने यह निर्णय सुनाया। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376, 120-बी और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 एवं 16 के तहत पुलिस थाना रोहड़ू में मामला दर्ज है।

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पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 19 अक्तूबर, 2022 को पीड़ित रोज की तरह स्कूल गई थी। शाम को जब वह वापस नहीं आई तो पिता ने पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई। पुलिस ने 6 नवंबर 2022 को सोनीपत से पीड़ित को ढूंढकर परिजनों को सौंपा था। पुलिस जांच में पाया गया कि पीड़ित की सहेली ने उसे बहला-फुसला कर चंडीगढ़ लाया और उसके बाद आरोपी के हवाले किया।
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21 अक्तूबर 2022 को आरोपी ने पीड़ित के साथ शादी की और जबरदस्ती दुष्कर्म किया। अदालत ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन पर पाया कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अभी इस मामले में अन्य दोषियों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है।

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