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मजदूरों के साथ आम लोगों की सुरक्षा तय करें उद्योग, औद्योगिक इकाइयों को निर्देश जारी

Wed, 13 May 2020 01:00 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Wed, 13 May 2020 01:00 PM IST
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Directions to himachal industrial units after visakhapatnam gas tragedy
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विशाखापटनम में गैस रिसाव कांड के बाद प्रदेश में भी औद्योगिक इकाइयों के सुरक्षा प्रबंधों को लेकर उद्योग विभाग हरकत में आ गया है। विभाग ने प्रदेश में स्थापित दुर्घटना को लेकर संवेदनशील उद्योगों खासकर खतरनाक केमिकल आधारित औद्योगिक यूनिटों में कामगारों समेत आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने को निदेशक उद्योग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं।

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उन्होंने सुरक्षा प्रबंधों और निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने का जिम्मा जिलों में तैनात जिला महाप्रबंधकों को सौंपा है। निदेशक उद्योग ने राज्य के खतरनाक केमिकल उद्योगों में सुरक्षा सुनिश्चित करने खासकर गैस रिसाव जैसे जोखिम से बचने के पुख्ता उपाय करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जारी निर्देशों में कहा है कि जिला उद्योग महाप्रबंधक इस श्रेणी के उद्योगों में किसी भी प्रकार के हादसों से बचने के लिए सभी जरूरी सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराएं।
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साथ ही संबंधित जिलों के उपायुक्तों और सरकार को सूचित भी करें कि सुरक्षा के क्या-क्या अहम कदम अभी तक उठाए जा सके हैं। तीन जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में खतरे को लेकर संवेदनशील उद्योगों में औद्योगिक आपदा प्रबंधन प्लान की समीक्षा के फरमान भी दिए गए हैं। जिला सिरमौर, सोलन और ऊना के डीसी को ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने को कहा है। इन तीनों जिलों के ऐसे उद्योगों को सूचीबद्ध भी किया गया है।
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उपायुक्तों को अपने क्षेत्रों से संबंधित प्लान डीडीएमए से मंजूर कराने को भी कहा गया है। राज्य के उद्योग निदेशक हंस राज शर्मा ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के जीएम को सूचीबद्ध खतरनाक उद्योगों में सरकार के निर्देशानुसार पुख्ता सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। इस बाबत संबंधित डीसी और सरकार को भी सूचित करने के निर्देश दिए हैं।


आपदा प्रबंधन सेल ने भी जारी किया पत्र
प्रदेश आपदा प्रबंधन सेल की ओर से एक पत्र राज्य के नौ डीसी, उद्योग विभाग,  श्रमायुक्त और मुख्य अग्निशमन अधिकारी  को भी जारी किया है।  प्रदेश में स्थापित खतरनाक उद्योगों में गैस रिसाव, अग्नि से बचाव, घटना के दौरान सुरक्षा के प्रबंधों को सुनिश्चित करने को कहा है। इन उद्योगों के समीप स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं की सूचीबद्ध करने और एनडीआरएफ के अनुसार मॉकड्रिल  के निर्देश दिए हैं।

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