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Shimla News: मृतक चालक के आश्रित को मिलेंगे 15 लाख

Thu, 23 Nov 2023 11:22 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 23 Nov 2023 11:22 PM IST
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Dependent of deceased driver will get Rs 15 lakh
शिमला। जिला उपभोक्ता आयोग ने मृतक ड्राइवर के आश्रितों को 15 लाख रुपये बीमा राशि देने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता को बीमा राशि अदा न करने पर आयोग ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस को 25 हजार रुपये का मुआवजा अदा करने के आदेश भी दिए हैं। इसके अलावा आयोग ने शिकायतकर्ता को 20 हजार रुपये मुकदमा खर्च देने के आदेश दिए हैं। इंश्योरेंस कंपनी को यह राशि 45 दिन के भीतर अदा करनी होगी। नेरवा निवासी लक्ष्मी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके बेटे की वाहन दुर्घटना में मौत हो गई थी। दुर्घटना के समय वाहन का बीमा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से किया था। शिकायतकर्ता ने सभी दस्तावेज कंपनी को दे दिए थे। कंपनी ने यह कहकर बीमा राशि देने से इनकार कर दिया कि शिकायतकर्ता ने जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करवाए हैं। आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि प्रतिवादी की ओर से जरूरी दस्तावेज दूसरी जगह से प्राप्त किए जा सकते थे। आयोग ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की इस कार्य प्रणाली को अनुचित व्यापार व्यवहार बताया है। ब्यूरो
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