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सीएम संपत्ति मामले में सीबीआई की जांच को लेकर फैसला सुरक्षित
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 16 Dec 2016 08:52 AM IST
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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच सीबीआई को करने का अधिकार है या नहीं इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी के समक्ष पेश सीबीआई ने तर्क रखा है कि उसे जांच का अधिकार है और तय नियमों के अनुसार जांच हो रही है। वहीं वीरभद्र व राज्य सरकार ने जांच पर सवालिया निशान लगाने हुए सीबीआई जांच को बदनीयती पूर्ण बताया है।
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अदालत ने तीनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि यदि उन्हें कुछ अलग से पक्ष रखना है तो वे लिखित में संक्षिप्त पक्ष रख सकते हैं। अदालत ने कहा वे अपना निर्णय जल्द देंगे। इससे पूर्व वीरभद्र की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्ण ने कहा कि अदालत को इस तथ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि सीबीआई जांच का उद्देश्य क्या है और यह मात्र राजनीतिक रूप से प्रेरित है।
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वहीं, सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा कि एक बार प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अदालत जांच को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए कह सकती है। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने उनके तर्क को गलत बताते हुए कहा कि बिना राज्य सरकार की संस्तुति के किसी भी मामले की जांच सीबीआई नहीं कर सकती।
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