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Bilaspur News: श्री नयना देवी जी मंदिर न्यास के आयुक्त पद से हटाए गए उपायुक्त बिलासपुर

Wed, 24 May 2023 09:57 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, श्री नयनादेवी जी (बिलासपुर)
संवाद न्यूज एजेंसी, श्री नयनादेवी जी (बिलासपुर) Published by: Krishan Singh Updated Wed, 24 May 2023 09:57 PM IST
सार

अधिनियम के तहत किसी अन्य धर्म का उपायुक्त मंदिर न्यास का आयुक्त नहीं हो सकता है। अब मंदिर न्यास के आयुक्त का कार्यभार अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. निधि पटेल को दिया गया है।

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dc Bilaspur removed from the post of Commissioner of Shree Nayana Devi Ji Temple Trust
मां नयनादेवी - फोटो : संवाद

विस्तार

 श्री नयनादेवी जी मंदिर न्यास के आयुक्त पद से उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक को हटा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश हिंदू धार्मिक संस्था एवं पूर्त विन्यास अधिनियम 1984 के तहत ऐसा हुआ है। अधिनियम के तहत किसी अन्य धर्म का उपायुक्त मंदिर न्यास का आयुक्त नहीं हो सकता है। अब मंदिर न्यास के आयुक्त का कार्यभार अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. निधि पटेल को दिया गया है। उपायुक्त को मंदिर न्यास के आयुक्त पद से तीन दिन पहले ही हटा दिया गया था और अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। इसकी पुष्टि उपायुक्त आबिद हुसैन सदिक ने स्वयं की है। उन्हें इस तरह से हटाने से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं।

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श्री नयनादेवी जी के स्थानीय पुजारियों का कहना है कि यदि अधिनियम में अन्य धर्म के उपायुक्त को न्यास का आयुक्त नहीं बनाने का प्रावधान है तो उन्हें पहले ही यह कार्यभार नहीं देना चाहिए था। उपायुक्त न्यास के आयुक्त के रूप में करीब तीन बैठकें कर चुके है, जिनमें कई महत्वपूर्ण निर्णय हो चुके हैं। इसी बीच उन्हें एकदम से हटाना तर्कसंगत नहीं है। सरकार को बताना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि उपायुक्त को अधिनियम का हवाला देकर हटा दिया गया। उधर, उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि मंदिर न्यास के आयुक्त का कार्यभार अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. निधि पटेल को दे दिया गया है।

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