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महिला पर डंडों से हमला करने वाली दो महिलाओं को कैद

Sun, 01 Jan 2017 12:06 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, आनी (कुल्लू)
ब्यूरो/अमर उजाला, आनी (कुल्लू) Updated Sun, 01 Jan 2017 12:06 AM IST
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two imprisoned for attacking woman

आनी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विकास गुप्ता ने महिला के साथ मारपीट करने वाली दो महिलाओं को तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी पृथ्वी सिंह नेगी ने बताया कि निरमंड के पुजारली गांव की हेमलता पत्नी सुंदर सिंह और घुसी देवी पत्नी रूप लाल ने सात जून 2010 को इसी गांव की सीसती देवी के सिर पर डंडों से वार किया था। 

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सीसती देवी के सिर पर चोटें भी आई थीं। इस पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आनी विकास गुप्ता ने हेमलता और घुसी देवी को दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 323,34 के तहत 3.3 महीने के साधारण कारावास और 1000-1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 15-15 दिनों के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

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