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दुराचार के दोषी को सात साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, चंबा
Updated Sat, 14 May 2016 10:48 AM IST
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मानसिक रोग से पीड़ित युवती से दुराचार करने का आरोप साबित होने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पारस डोगरा ने दोषी देव राज पुत्र छद निवासी गांव तूर परगना बसू जिला चंबा को सात साल की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। यह शिकायत 28 नवंबर 2013 को पीड़िता की रिश्तेदार विष्णु देवी ने भरमौर थाने में दर्ज करवाई थी।
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जिसके बाद अदालत में दो वर्ष पांच माह तक चली सुनवाई में आरोपी पर दुराचार का आरोप साबित हुआ। शिकायत कर्ता ने अपने बयान में बताया था कि 28 नवंबर दोपहर तीन बजे जब अपने पशुओं को गौशाला में बांधने जा रही थी तभी वहां पर उसे किसी के जूते और कपड़े पड़े हुए दिखाई दिए। गौशाला में जाने पर पता लगा कि देवराज जबरदस्ती लांबो देवी की बेटी का शारीरिक शोषण कर रहा था।
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शोर मचाने पर प्रीतम सिंह और लांबो देवी भी मौके पर पहुंच गए। जिन्हें देखकर दुराचारी मौका देखते ही भाग निकला। इसके बाद यह मामला भरमौर पुलिस के पास पहुंचा। जहां से जांच के बाद प्रारंभिक रूप से दुराचार किए जाने की पुष्टि होने पर पुलिस ने भादंसं की
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धारा 376, 511 व 452 के तहत कोर्ट में आरोपी देवराज के खिलाफ चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान सभी तथ्य और सबूत देवराज के खिलाफ मिले। लिहाजा दोषी साबित होने पर देवराज को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। इस केस पैरवी सहायक लोक अधिवक्ता सोहम कौशल ने की।