फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   life imprisonment in murder and robbery case rampur bushahr shimla

हत्या और चोरी के आरोप में दो दोषियों को उम्रकैद

Mon, 03 Dec 2018 10:23 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर बुशहर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर बुशहर Updated Mon, 03 Dec 2018 10:23 AM IST
विज्ञापन
life imprisonment in murder and robbery case rampur bushahr shimla

जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर (रामपुर) की अदालत ने हत्या और चोरी के आरोप सिद्ध होने पर नेपाली मूल के दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों को 25-25 हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीएस सम्याल ने यह फैसला सुनाया। 

विज्ञापन


उल्लेखनीय है कि 13, 14 नवंबर 2013 में हांगरंग वैली स्थित तिरासंघ बौद्ध मंदिर में कुछ अज्ञात लोग आए। उन्होंने यहां रहने वाले बौद्ध भिक्षु दोरजे लंडुप की हत्या कर उसका शव स्पीति नदी के किनारे एनएच पांच पर फेंक दिया। मंदिर में रखी बेशकीमती मूर्ति चोरी कर मौके से फरार हो गए।
विज्ञापन


पुलिस की लंबी तफ्तीश के बाद भी जब कोई सुराग नहीं लगा तो यह मामला स्टेट सीआईडी को सौंपा गया। सीआईडी की छानबीन के बाद हत्या और चोरी में संलिप्त नेपाली मूल के कमल सिंह पुत्र रतन सिंह और बलबीर सिंह निवासी नेपाल को दिल्ली से दबोचा लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस दौरान दोनों आरोपी नेपाल भागने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि इनसे देवता की बेशकीमती मूर्ति बरामद नहीं हो पाई, जो इन्होंने एक व्यक्ति जिसे उद्घोषित अपराधी करार दिया गया है को बेची थी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हत्या और चोरी में संलिप्त दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120बी के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों को 25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।


जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को नौ माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं दोषियों को भादंसं की धारा 392 और धारा 120-बी के तहत 10 वर्ष की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को नौ माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी जिला अटॉर्नी सुरेश हेटा ने की।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed