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बच्ची को अगवा कर मौत के घाट उतारने वाले को उम्र कैद

Thu, 22 Dec 2016 12:08 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रामपुर बुशहर
ब्यूरो/अमर उजाला, रामपुर बुशहर Updated Thu, 22 Dec 2016 12:08 AM IST
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life imprisonment by court in murder case

बच्ची को अगवा कर उसे मौत के घाट उतारने का दोषी करार देते हुए अदालत ने व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर ने यह फैसला सुनाया है। दोषी को दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में इसे दो साल का साधारण कारावास भी भुगतना होगा। 

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दोषी चंद किशोर पुत्र जगदीश पासवान निवासी गांव एवं पोस्ट ऑफिस उटेसरा, तहसील एवं पुलिस थाना सलखुआ, जिला सराहसा बिहार के खिलाफ थाना निरमंड में धारा 302, 363 और 201 में मामला दर्ज किया गया था। चंद किशोर को बच्चे को अगवा कर उसकी हत्या करने का दोषी पाया गया।
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जिला अटार्नी सुरेश हेटा ने बताया कि 22 अप्रैल 2013 को गंगा देवी पत्नी भास्कर देव ग्राम एवं तहसील निरमंड ने पुलिस थाना निरमंड में अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। यह बच्ची घर से कपड़े धोने के लिए निकली थी। इसके बाद परिजनों और पुलिस ने बच्ची की तलाश की।
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इसके बाद निरमंड थाने में 363 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने छानबीन के दौरान चंद किशोर के घर में बच्ची का पायजामा बरामद किया था। पुलिस जांच में पाया गया था कि बच्ची को अगवा कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। इस मामले में चंद किशोर को कोर्ट ने दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई।

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