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घूसखोरी मामले में एचएएस अधिकारी की जमानत अर्जी पर 5 को होगा फैसला
Sun, 03 Feb 2019 11:35 AM IST
अरविन्द ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Sun, 03 Feb 2019 11:35 AM IST
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एचएएस अधिकारी एवं हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हरि सिंह राणा की जमानत पर 5 फरवरी को फैसला आएगा। शनिवार को हमीरपुर में विशेष न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत में अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों के बीच जमानत अर्जी पर बहस हुई।
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लंबी बहस के बाद विशेष न्यायाधीश ने 5 फरवरी को फैसला सुनाने का आदेश पारित किया। एक दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद विजिलेंस ने शुक्रवार को दोबारा एचएएस अधिकारी एचएस राणा समेत तीनों आरोपियों को हमीरपुर कोर्ट में पेश किया था, जहां से तीनों को 14 दिन के ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया।
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शुक्रवार को ही बचाव पक्ष के वकीलों ने विशेष न्यायाधीश के पास एचएएस अधिकारी की जमानत को लेकर अर्जी दी थी, जिस पर शनिवार को लंबी बहस हुई।
बता दें कि राणा वर्तमान में प्रदेश तकनीकी विवि हमीरपुर में दो माह पहले ही रजिस्ट्रार के पद पर ट्रांसफर होकर आए हैं। इससे पूर्व वह मंडी जिला के उपमंडल गोहर, सुंदरनगर और सिरमौर के पांवटा में एसडीएम के पद पर सेवाएं दे चुके हैं।
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राणा को विजिलेंस ने 30 जनवरी को चंडीगढ़ से हिरासत में लिया था। उप पुलिस अधीक्षक बीडी भाटिया ने कहा कि शनिवार को हमीरपुर कोर्ट में अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष ने जमानत की अर्जी पर बहस की है।
अदालत 5 फरवरी को फैसला सुनाएगी। उन्होंने कहा विजिलेंस पांवटा, नालागढ़ और चंबा समेत सभी ठिकानों पर दबिश दे रही है। कई जगह से रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है।