यौनाचार मामले में पूर्व भाजपा विधायक को बड़ी राहत
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हमीरपुर के बड़सर हलके से भाजपा के पूर्व विधायक बलदेव शर्मा अप्राकृतिक यौनाचार मामले से बरी हो गए हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वन) राजेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने पूर्व विधायक पर महिला के लगाए आरोप साबित नहीं होने पर बरी करने का फैसला सुनाया।
पूर्व विधायक बलदेव शर्मा भी जिला कचहरी चक्कर में मौजूद रहे। हमीरपुर हलके की रहने वाली एक महिला ने बलदेव शर्मा पर संगीन आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें कहा था वर्ष 2012 में विधायक रहते हुए वे बलदेव शर्मा के पास अपने पति का तबादला करवाने आई थी।
आरोप, विधायक आवास में अप्राकृतिक यौनाचार किया
आरोप था कि विधायक आवास में उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। महिला ने दावा किया था कि शिकायतों के बावजूद लंबे समय बाद अप्रैल 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले थाना बालूगंज में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 377 के तहत केस दर्ज किया था। बलदेव शर्मा को प्रदेश उच्च न्यायालय ने सशर्त अंतरिम जमानत दी।
इसके बाद वे थाना बालूगंज में जांच में शामिल होते रहे। शनिवार को उन्हें बड़ी राहत मिली है। पूर्व विधायक की ओर से जिला कचहरी में अधिवक्ता राजेश ठाकुर और पवन ठाकुर ने मामले की पैरवी की। पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने कहा कि आखिर सच्चाई की जीत हुई है। ये मामला विरोधियों के इशारे पर हुआ था। पिछले एक वर्ष में मैंने और मेरे परिवार ने बहुत मानसिक पीड़ा झेली है।