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बच्ची से रेप के आरोपी को 15 साल बाद मिली सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Thu, 07 Apr 2016 08:51 AM IST
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हिमाचल हाईकोर्ट
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प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी श्रीराम को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साल 2004 में घटित इस घटना में आरोपी को सत्र न्यायाधीश बिलासपुर ने साल 2008 में बरी कर दिया था। इसके बाद सरकार ने मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील की, जिसे मंजूर करते हुए न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश पीएस राणा की खंडपीठ ने दोषी को सजा सुनाई।
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मामले के अनुसार 19 नवंबर 2004 को नौ वर्षीय बच्ची से आरोपी श्रीराम ने दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस थाना सदर बिलासपुर के तहत हुई इस घटना के अनुसार कक्षा चौथी में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल से अपने भाई के साथ घर आई ही थी कि आरोपी श्रीराम (23) ने उसका हाथ पकड़ा और अपने घर ले गया। जब आरोपी ने दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था तो बच्ची चिल्लाई।
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इस पर किसी ने दरवाजा खटखटाया और आरोपी ने दरवाजा खोला। मामला चार दिनों बाद पुलिस को रिपोर्ट किया गया। सरकारी पक्ष ने 13 गवाह पेश किए, लेकिन निचली अदालत में आरोप साबित करने में नाकाम रहे। सरकार ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट ने घटना के 15 साल बाद आरोप साबित होने पर दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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