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ई-वे बिल नहीं भरना पड़ा महंगा, विभाग ने लगाया 1.83 लाख का जुर्माना

Thu, 10 May 2018 09:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, ऊना
अमर उजाला ब्यूरो, ऊना Updated Thu, 10 May 2018 09:16 AM IST
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excise and taxation department recovered fine of 1.83 lakh on e- way bill

ट्रांसपोर्टर को प्रदेश में लाए जा रहे सामान का ई-वे बिल नहीं भरना महंगा पड़ गया।हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियम 2017 के तहत ट्रांसपोर्टर की ओर से प्रदेश में लाए जा रहे सामान का ई-वे बिल न भरने पर संयुक्त आयुक्त आबकारी एवं राज्य कर प्रवर्तन के मध्य क्षेत्र

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कार्यालय ऊना ने 1 लाख हजार 366 रुपये जुर्माना वसूला है। संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी प्रवर्तन मध्य क्षेत्र ऊना राजीव डोगरा ने बताया कि विभागीय अधिकारियों की एक टीम ने ऊना के विभिन्न स्थानों पर रात्रि के समय वाहन चेकिंग के दौरान कर
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अदा न करने तथा ई-वे बिल न भरने के कारण प्रदेश में लाए जा रहे सामान को लेकर ट्रांसपोर्टर को जुर्माना लगाया है। चेकिंग के दौरान ट्रांसपोर्टर ने ई-वे बिल न भरने को लेकर अपनी गलती को माना है।
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हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियम 2017 के अनुसार यह कर और जुर्माना वसूला है। टीम में सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी सचिन कुमार, सहायक राज्य कर अधिकारी दिनेश शर्मा, तेज प्रकाश तथा हेडकांस्टेबल अवतार सिंह शामिल रहे। उन्होंने बताया कि ई-वे बिल न भरने और कर चोरी करने वालों पर विभागीय कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

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