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चरस तस्करी के आरोपी पुजारी की आठ लाख की संपत्ति सीज, पुलिस जांच में हुआ ये खुलासा
Sat, 14 Mar 2020 06:13 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, कुल्लू
अमर उजाला नेटवर्क, कुल्लू
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 14 Mar 2020 06:13 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
एनडीपीएस एक्ट के तहत पकड़े जा रहे चरस तस्करों की अवैध संपत्ति की भी जांच की जा रही है। ताजा मामले में पुलिस ने बंजार में पकड़ी करीब पौने 12 किलो चरस के आरोपी की करीब आठ लाख से अधिक राशि को सीज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट-68 के तहत की है और मामले की जांच जारी है। उल्लेखनीय है कि बंजार पुलिस ने 11 फरवरी 2020 को 37 वर्षीय भेवा राम निवासी देउठा तहसील बंजार को 11 किलो 876 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी स्थानीय देवता के मंदिर में बतौर पुजारी काम करता था, जो अभी न्यायिक हिरासत में है।
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इस संदर्भ में दर्ज मुकदमे में आरोपी की पुलिस ने संपत्ति की जांच की। इसमें पता चला कि आरोपी अपने परिवार के साथ रहता है और उसके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं करता है। इसके बावजूद आरोपी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव आदि बैंक खातों से करीब 60 लाख रुपये का लेनदेन किया है। इनमें कई बड़ी ट्रांजेक्शन बाहरी राज्यों से आरोपी के खाते में की गई है।
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पुलिस ने आरोपी के उपरोक्त बैंक खाते में आठ लाख रुपये से ज्यादा की राशि भी जमा पाई, जो किसी भी प्रकार से आरोपी की आय के अनुरूप नहीं है। ऐसे में पुलिस ने आरोपी के खाते में बची हुई राशि 808035 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 के अंतर्गत सीज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक कुल्लू गौरव सिंह ने कहा कि कुल्लू पुलिस की ओर से अभी तक एनडीपीएस के पांच केसों में छह आरोपियों की ड्रग्स के अवैध व्यापार से अर्जित लगभग एक करोड़ दस लाख रुपये की संपत्ति को जब्त किया है। इससे जिला के चरस माफिया में भी हड़कंप मचा हुआ है।
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