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नाबालिग छात्रा से दुराचार के तीन दोषियों को 12 साल का कठोर कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला, रामपुर बुशहर
Updated Fri, 24 Mar 2017 09:12 AM IST
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एक नाबालिग छात्रा से दुराचार के मामले में तीन दोषियों को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला हिमाचल के रामपुर का है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर पीएस समयाल की अदालत ने आरोपी सुनील कुमार, संजीत कुमार और कुलदीप को पोक्सो एक्ट के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 366ए के तहत सात वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपियों को छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी के तहत आरोपियों को 12 वर्ष का कठोर कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माना अदा करना होगा।
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जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपियों को एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा। जानकारी के मुताबिक तीन जुलाई 2014 को दसवीं में पढ़ने वाली छात्रा घर जा रही थी। इस दौरान सुनील कुमार ने उसे गाड़ी में जबरन बिठा दिया। गाड़ी में संजीत कुमार और कुलदीप पहले से ही सवार थे। इन तीनों ने जंगल में उक्त लड़की से दुराचार किया।
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दुराचार करने के बाद संजीत कुमार और सुनील कुमार मौके से फरार हो गए। कुलदीप ने छात्रा को पूरी रात जंगल में रखा। अगली सुबह आरोपी कुलदीप ने उक्त लड़की को छोड़ दिया। शाम को जब छात्रा अपने घर पहुंची तो उसने आपबीती मां को सुनाई। इसके बाद
उसकी मां ने पांच जुलाई को तकलेच पुलिस चौकी में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने भादंसं की धारा 363/ 366ए/ 376डी/ 506/ 36 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश करते हुए सभी आरोपियों को धर दबोचा। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी सुरेश हेटा ने की।