फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   3 Man gets 12 years' rigorous imprisonment for rape of minor

नाबालिग छात्रा से दुराचार के तीन दोषियों को 12 साल का कठोर कारावास

Fri, 24 Mar 2017 09:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रामपुर बुशहर
ब्यूरो/अमर उजाला, रामपुर बुशहर Updated Fri, 24 Mar 2017 09:12 AM IST
विज्ञापन
3 Man gets 12 years' rigorous imprisonment for rape of minor

एक नाबालिग छात्रा से दुराचार के मामले में तीन दोषियों को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला हिमाचल के रामपुर का है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर पीएस समयाल की अदालत ने आरोपी सुनील कुमार, संजीत कुमार और कुलदीप को पोक्सो एक्ट के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 

विज्ञापन


सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 366ए के तहत सात वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपियों को छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी के तहत आरोपियों को 12 वर्ष का कठोर कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माना अदा करना होगा।
विज्ञापन


जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपियों को एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा। जानकारी के मुताबिक तीन जुलाई 2014 को दसवीं में पढ़ने वाली छात्रा घर जा रही थी। इस दौरान सुनील कुमार ने उसे गाड़ी में जबरन बिठा दिया। गाड़ी में संजीत कुमार और कुलदीप पहले से ही सवार थे। इन तीनों ने जंगल में उक्त लड़की से दुराचार किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


दुराचार करने के बाद संजीत कुमार और सुनील कुमार मौके से फरार हो गए। कुलदीप ने छात्रा को पूरी रात जंगल में रखा। अगली सुबह आरोपी कुलदीप ने उक्त लड़की को छोड़ दिया। शाम को जब छात्रा अपने घर पहुंची तो उसने आपबीती मां को सुनाई। इसके बाद


उसकी मां ने पांच जुलाई को तकलेच पुलिस चौकी में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने भादंसं की धारा 363/ 366ए/ 376डी/ 506/ 36 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश करते हुए सभी आरोपियों को धर दबोचा। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी सुरेश हेटा ने की।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed