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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   10 years Rigorous imprisonment to To guilty for rape of a minor girl

नाबालिग को घर से भगाने और दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद

Fri, 26 Mar 2021 05:28 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, धर्मशाला
अमर उजाला नेटवर्क, धर्मशाला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 26 Mar 2021 05:28 PM IST
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10 years Rigorous imprisonment to To guilty for rape of a minor girl
दोषी को न्यायालय ने 10 साल कठोर कैद की सजा सुनाई

एक नाबालिग लड़की को प्रेमजाल में फंसा कर घर से भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को न्यायालय ने 10 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 10 हजार रुपये का जुर्माना भरने के भी आदेश दिए हैं। यह सजा विशेष न्यायाधीश कृष्ण कुमार की अदालत ने सुनाई है। केस की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि नंदरूल कांगड़ा का नसीब सिंह 20 जून, 2014 को उपमंडल शाहपुर के एक गांव की 16 वर्षीय नाबालिग को घर से भगाकर ले गया था। इस संबंध में नाबालिग के पिता के थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 20 जून को उनकी बेटी शाम के समय साथ लगते गांव के अपने मामा के यहां जाना कहकर गई थी। कुछ समय बाद उन्होंने बेटी के मामा से पूछा तो पता चला कि उनकी बेटी वहां नहीं पहुंची।

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इसके बाद जब उसके कमरे में गए तो वहां कुछ संपर्क नंबर मिले, लेकिन सभी नंबर स्विच ऑफ थे। उसके बाद पुलिस ने 25 जून को नाबालिग नसीब सिंह के घर से बरामद की। पुलिस जांच में पाया कि दोनों को घर से भगाने में नसीब सिंह के सात परिचितों ने भी मदद की। नाबालिग की पूछताछ व मेडिकल से उसके साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई। पुलिस जांच के बाद स्पेशल जज कृष्ण कुमार की अदालत में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी एलएम शर्मा, कपिल देव शर्मा व आरडी चौधरी ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल 20 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने नसीब सिंह को 10 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।

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