{"_id":"578cd8ff4f1c1b9332c4c0e4","slug":"10-years-imprisonment-to-dorwy-accused-husband-and-in-laws","type":"story","status":"publish","title_hn":"दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले पति, सास-ससुर को 10 साल कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले पति, सास-ससुर को 10 साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Wed, 20 Jul 2016 10:17 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हिमाचल हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 65 वर्षीय ससुर रतन लाल, 62 वर्षीय सास सावित्री देवी और 35 वर्षीय पति सुनील दत्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए सभी दोषियों को कोर्ट से कंडा जेल भेज दिया। मामले के अनुसार सुनील दत्त की शादी 17 अप्रैल 2008 को वीना देवी से हुई थी।
विज्ञापन
बिलासपुर जिला के गांव लढयाना के रहने वाले दोषी शादी के बाद से ही वीना को दहेज के लिए तंग करने लगे। दहेज लोभियों से तंग आकर वीना ने 13 जुलाई को जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मामला दर्ज होने के बाद तीनों दोषियों के खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिलासपुर स्थित घुमारवीं के समक्ष मुकदमा चलाया गया। दोष साबित करने के लिए 18 गवाह पेश किए गए।
विज्ञापन
निचली अदालत में दोष साबित करने में नाकाम सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का विश्लेषण करने पर पाया कि तीनों ने मिलकर वीना देवी को मरने के लिए विवश किया। इतना ही नहीं, दोषी दहेज के लिए वीना देवी से मारपीट भी किया करते थे और मौत के समय वीना देवी के शरीर पर 25 घावों के निशान पाए गए थे।