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आईजीएमसी में कैंटीन आवंटन पर सरकार को नोटिस

Thu, 01 Jul 2021 11:24 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Jul 2021 11:24 PM IST
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court take action on IGMC canteen issue
आईजीएमसी में कैंटीन आवंटन पर सरकार को नोटिस
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शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने आईजीएमसी शिमला में रोगियों को खाना वितरण करने वाली कैंटीन का आवंटन नियमों के विपरीत किए जाने के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। यदुपति ठाकुर द्वारा दायर याचिका के अनुसार आईजीएमसी शिमला में रोगियों के लिए खाना वितरण करने वाली कैंटीन का आवंटन नियमों के विपरीत हुआ है। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो कैंटीन आवंटित की है वह अधिकतम मूल्य पर आवंटित की गई है। इससे सरकारी राजकोष पर अवांछित भार पड़ेगा। प्रार्थी ने प्रार्थी के अनुसार सरकार द्वारा कैंटीन आवंटन की प्रक्रिया 2020 में कर दी गई थी। इस बाबत वित्तीय स्वीकृति फरवरी 2021 में ली गई। प्रार्थी ने कोर्ट को बताया कि इस पूरी निविदा में एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने की प्रशासन द्वारा कवायद की गई है। प्रार्थी ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि इस आवंटन प्रक्रिया को अवैध घोषित किया जाए।
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