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धूमल और उनके बेटों को मानहानि नोटिस

Sat, 27 Sep 2014 12:38 PM IST
Updated Sat, 27 Sep 2014 12:38 PM IST
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Court summons to former cm virbhadra singh.

सीजेएम कोर्ट शिमला ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, उनके बेटे व सांसद अनुराग ठाकुर और अरुण धूमल पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ओर से दायर मानहानि मामले का संज्ञान लिया है। न्यायालय ने कहा कि केस के प्रारंभिक साक्ष्य को देखकर पाया कि इसमें प्रथम दृश्य तीनों के खिलाफ मानहानि का मामला बनता है।

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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ज्योत्सना डढवाल की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मुख्यमंत्री के अधिवक्ता अजय कोछड़ और सत्येन वैद्य ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई एक नवंबर को तय की गई है। प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर और अरुण धूमल को सीजेएम शिमला की अदालत के समक्ष एक नवंबर को पेश होना होगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मानहानि का दावा किया है।
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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दायर की थी कोर्ट में याचिका

Court summons to former cm virbhadra singh.

इसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और उनके पुत्रों पर मीडिया के माध्यम से उनके और परिजनों के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर एक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। यह भी कहा गया कि इस दौरान उनके निजी मामलों को लेकर आरोप लगाए थे। आरोप है कि इसमें उनकी इनकम टैक्स रिटर्न और ऋण के मामलों को मीडिया में घटिया राजनीति के लिए उछाला गया था।

आरोप है कि इस दौरान मुख्यमंत्री पर किसी पावर प्रोजेक्ट को फेवर करने के लिए झूठे और गंभीर आरोप लगाए गए थे। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाए है कि आरोपियों ने राजनीतिक हितों को साधने के लिए उन पर आरोप लगाए थे। इस दौरान मौके का फायदा उठाने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।

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