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Shimla News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी 20 साल कारावास की सजा

Thu, 08 Jun 2023 11:53 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jun 2023 11:53 PM IST
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court sentenced imprisionment of rape case victim
शिमला। जिला अदालत शिमला ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त दोषी को 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने पीड़ित को दो लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।
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विशेष न्यायाधीश अमित मंडल ने दौलत राम को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी पाया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना नेरवा में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 341, 506 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया था। प्रारंभिक जांच के बाद अभियोजन पक्ष ने विशेष न्यायाधीश शिमला की अदालत में आरोपी के खिलाफ अभियोग दायर किया। अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। आरोप लगाया था कि 2 जुलाई 2019 को जब पीड़ित स्कूल जा रही थी तो रास्ते में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। ब्यूरो
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