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अदालत का फैसला: करंट से युवक की मौत पर विद्युत बोर्ड के जेई को दो साल जेल

Sat, 23 Apr 2022 05:52 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, रिकांगपिओ (किन्नौर)
संवाद न्यूज एजेंसी, रिकांगपिओ (किन्नौर) Published by: Krishan Singh Updated Sat, 23 Apr 2022 05:52 PM IST
सार

किन्नौर धीरू राम ठाकुर की अदालत ने करंट लगने से एक युवक की मौत के मामले में विद्युत बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता (जेई) को दोषी करार दिया है। जेई को 2 साल और 3 महीने कारावास की सजा सुनाई गई है। एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

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Court's decision: Electricity board's JE jailed for two years for the death of a young man due to current
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के मुख्य दंडाधिकारी किन्नौर धीरू राम ठाकुर की अदालत ने करंट लगने से एक युवक की मौत के मामले में विद्युत बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता (जेई) को दोषी करार दिया है। जेई को 2 साल और 3 महीने कारावास की सजा सुनाई गई है। एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी सुनील शर्मा ने बताया कि बिजली बोर्ड में जेई संजय कुमार निवासी गांव मंडयाल, डाकघर बसंतपुर, जिला शिमला की वर्ष 2012 में पूह सब डिवीजन के स्पीलो में ड्यूटी थी।

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छह जुलाई, 2012 को वीरेंद्र पुत्र कृष्ण बहादुर बादाम के बगीचे में बिजली के तारों की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौत हो गई। इस पर कृष्ण बहादुर ने कनिष्ठ अभियंता संजय कुमार के खिलाफ पूह थाने में मामला दर्ज करवाया था। उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल को मुख्य दंडाधिकारी किन्नौर की अदालत ने जेई संजय कुमार को दोषी मानते हुए दो साल और तीन महीने कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने जुर्माने की राशि मृतक के परिजनों को देने के आदेश दिए हैं। 

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