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चालकों को दिनभर न्यायालय परिसर में खड़े रहने की दी सजा

Sat, 21 Sep 2019 07:29 PM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पांवटा साहिब (सिरमौर)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पांवटा साहिब (सिरमौर) Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sat, 21 Sep 2019 07:29 PM IST
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court punishment for drunk and drive cases in sirmour himachal pradesh
सांकेतिक तस्वीर

अतिरिक्त मुख्य न्यायालय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी संख्या-एक और न्यायालय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी संख्या-दो की अदालतों ने मोटर वाहन अधिनियमों के तहत सजा सुनाई है। पांवटा की दोनों अदालतों ने नशे में वाहन दौड़ाने वाले 32 नशेड़ी चालकों को पूरा दिन पांवटा अदालत परिसर में खड़े रहने की सजा सुनाई है। जबकि, मोटर वाहन अधिनियमों के उल्लंघन करने वाले 96 वाहनों के चालान कर 135200 रुपये का जुर्माना भी किया।

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सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य न्यायालय दंडाधिकारी न्यायालय संख्या-1 की न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने शनिवार को मोटर वाहन अधिनियमों के तहत पांवटा पुलिस और यातायात पुलिस टीम पांवटा की ओर से काटे गए चालानों में नियम तोड़ने वाले चालकों को सजा और जुर्माना किया। इनमें नशा कर वाहन दौड़ाने वाले पांच वाहन चालकों को दिनभर न्यायालय परिसर में खड़ा रहने की सजा सुनाई गई। वहीं, 50 वाहनों के चालान का निपटारा करते हुए यातायात नियम तोड़ने पर 61200 रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई।
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सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि न्यायालय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी संख्या-2 के पांवटा के न्यायाधीश विशाल शिओकंद की अदालत ने शनिवार को पुलिस और यातायात पुलिस पांवटा की ओर से काटे गए चालानों में शराब पीकर वाहन दौड़ाने वाले 27 वाहन चालकों को एक दिन न्यायालय परिसर में खड़े रहने की सजा सुनाई गई। वहीं, यातायात नियमों को तोड़ने वाले 46 वाहन चालकों को 74000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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